https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9617618308777656 Kiran Barde new tricks and update: क्या पोलीस आपकी कॉल डिटेल रेकॉर्ड सीडीआर ले सकती है?

गुरुवार, २५ सप्टेंबर, २०२५

क्या पोलीस आपकी कॉल डिटेल रेकॉर्ड सीडीआर ले सकती है?

 

क्या पुलिस आपके Call Detail Record (CDR) ले सकती है ?


वर्तमान क्रांति


वडोदरा, 23 अगस्त 2025। डिजिटल युग में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को लेकर लोगों में अक्सर भ्रम और डर रहता है कि कहीं पुलिस बिना अनुमति उनके कॉल की जानकारी न निकाल ले।


लेकिन हकीकत यह है कि कानून इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देता है।


उफ्फ क्या है ?

-उउफ यानी Call Detail Record इसमें यह पूरी जानकारी होती है कि आपने किस नंबर पर कॉल किया, कब किया, कितनी देर बात हुई और किस लोकेशन से कॉल की गई।


कानून की नजर में CDR CrPC धारा 91 - पुलिस को


उउफलेने के लिए कोर्ट का आदेश (Court Order) आवश्यक है। Indinf Telegraph Act धारा 5(2) केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या गंभीर अपराध की स्थिति में सरकार या पुलिस को उफ्रलेने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का पुट्टास्वामी केस -निजता (Privacy) को मौलिक अधिकार माना गया है। बिना वैध प्रक्रिया किसी का CDR लेना अवैध है।


BNS धारा 237


यदि कोई पुलिसकर्मी या अन्य व्यक्ति बिना अनुमति किसी का उउफ्रनिकालता है, तो यह अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है।


निष्कर्ष

पुलिस बिना कोर्ट आदेश आपका उउफ्रनहीं निकाल सकती। आपकी निजता और गोपनीयता भारतीय कानून के तहत पूरी तरह सुरक्षित है।


Police on CDR?

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